*बेवा बेलपतिया बाई को हाई कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जगी*
*कब्जा धारियों को अवैध जमीन खाली करने का नोटिस जारी*
जमुना कोतमा अनूपपुर जिले के कोयलांचल नगरी थाना भालूमाडा के अंतर्गत निवासरत जमुना बस्ती निवासी बेवा बेलपतिया बाई की नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पुश्तैनी भूमि को जमुना के कुछ रसूखदार लोगों ने वर्षों से जबरन कब्जा किया हुआ है जबकि इस को खाली कराने का आदेश एसडीएम के द्वारा सन 2010 में ही दे दिया गया था लेकिन इनके रसूख और पैसों के प्रभाव से प्रशासन जमीन को खाली नहीं करा पाया इस बीच में रसूखदार ऊपरी न्यायालयों में उलझते रहे जिसमें कलेक्टर कमिश्नर रेनू बोर्ड ग्वालियर हाई कोर्ट जबलपुर और सभी जगह बेल पतिया बाई के पक्ष में निर्णय हुआ फिर भी पीड़ित को कब्जा नहीं दिलाया गया तब बेलपतिया भाई और उसके पुत्र शिवकुमार ने उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी रेनू एवं गृह विभाग कलेक्टर अनूपपुर एसडीएम अनूपपुर तहसीलदार अनूपपुर थाना प्रभारी भालूमाडा़ अजाक थाना अनूपपुर के साथ भूमि कब्जा धारी संगीता शुक्ला उमा शंकर शुक्ला भूपेंद्र मिश्रा रामखेलावन द्विवेदी मोहम्मद जाफर बसंत सिंह विदेशी एवं रमेश उड़िया को पार्टी बनाया तब जाकर प्रकरण क्रमांक wt63 84 / 2022 में दिनांक 11 जनवरी 2023 को सरकारी वकीलों ने हाईकोर्ट में 2 हफ्ते का मोहलत का निवेदन किया इस जमीन को खाली कराने का वादा किया जिस पर जिला प्रशासन ने सभी बेजा कब्जा धारियों को नोटिस जारी कर दिनांक 17 जनवरी 2023 के पहले कब्जा खाली कर भूमिस्वामी को देने का आदेश जारी किया है जिसका पालन नहीं होने पर सिविल जेल भेजने को भी कहा गया है साथ ही पुलिस के बल सहित कब्जा सौंपने को भी कहा गया है जिसका हर जाना कब्जा धारियों से वसूला जाएगा अब देखना यह है कि इसके बाद भी बेवा बेल पतिया बाई को न्याय मिल पाता है या वर्षों की तरह वह अभी भी दर-दर की ठोकरें खाती रहेगी हालांकि उसे अब हाईकोर्ट से आदेश के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है
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