अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने आवेदन आमंत्रित

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने आवेदन आमंत्रित       

अनूपपुर 06 अक्टूबर 2022/ भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग हेतु 01 लाख से 50 लाख रुपये तक की उद्योग परियोजनाएँ जैसे एग्रो प्रोससिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग व उद्योग से संबंधित परियोजनाओं के लिए एवं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय व अन्य परियोजना हेतु राशि 01 लाख से 25 लाख रुपये तक के ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अनूपपुर के शाखा प्रबंधक ने बताया है कि इस योजना हेतु पात्रता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, उम्र 18-45 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। उन्होंने बताया है कि इच्छुक आवेदकगणों को आवेदन हेतु अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, पेन कार्ड, वांछित व्यवसाय का कोटेशन, फोटो, सी.ए.रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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