संदेश अनूपपुर कलेक्टर-नमस्कार

 नमस्कार


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            अनूपपुर ज़िले के समस्त निवासियों को बताना चाहता हूँ कि विगत दिनो ज़िले में लगातार बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए ज़िला आपदा प्रबंधन समिति के सर्वसम्मति में की गयी अनुशंसा पर सम्पूर्ण ज़िले में आज शाम 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ़्यू लगाया जा रहा है।


इस अवधि में-


▪️किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

▪️ समस्त मेडिकल स्टोर, टीकाकरण केंद्र, चिकित्सालय, चिकित्सा सेवा केंद्र प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

▪️ “प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक” दूध, सब्ज़ी, राशन, किराना विक्रेता, पेय जल विक्रेता, “होम डिलीवरी” के माध्यम से सामग्री विक्रय कर सकेंगे। (होम डिलीवरी हेतु चिन्हित वालंटियर सहयोग करेंगे)

▪️थोक सब्ज़ी मंडी सम्बंधित एसडीएम द्वारा चिन्हित स्थलों में प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक लगायी जा सकेगी।

▪️अत्यावश्यक सामग्री, मालवाहक, एलपीजी, दूध, टीकाकरण एवं चिकित्सकीय कारणो के अतिरिक्त वाहन मूवमेंट की अनुमति नही होगी।

▪️ समस्त मंदिर / मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी / मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा / नमाज आदि कर सकेंगे।

▪️ जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री. बरगवां ( अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।

▪️जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकेंगे।

▪️जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

▪️शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (MPEB ) पेयजल विभाग (PHE) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।


इसके अतिरिक्त:-


विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे ।


        अनूपपुर के समस्त निवासियों से अनुरोध है एवं अपेक्षा है कि उक्त कोरोना कर्फ़्यू दिशानिर्देशों का स्वप्रेरणा से पालन करें। अनावश्यक बाहर न निकलें, घरों में भी सुरक्षा उपाय अपनाएँ। खाँसी, सर्दी, बुखार, बदन दर्द आदि लक्षणो आने पर तुरंत स्वयं को आइसोलेट करें एवं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें।


आशा है आप सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जल्द ही हम कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होंगे।


कलेक्टर अनूपपुर

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